BREAKING: 2017 एक्ट्रेस किडनैपिंग केस में एक्टर दिलीप बरी, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला!

Malayalam actor Dileep arriving at Ernakulam Sessions Court for verdict in 2017 actress assault case.

केरल की एक अदालत ने सोमवार को मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर दिलीप (Dileep) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उन्हें 2017 के बहुचर्चित एक्ट्रेस एस्कॉल्ट केस (actress assault case) में बरी कर दिया है।

यह पूरा मामला एक जानी-मानी एक्ट्रेस के अपहरण (abduction) और यौन उत्पीड़न (sexual assault) से जुड़ा है। दिलीप पर आरोप था कि उन्होंने इस खौफनाक अपराध को अंजाम देने के लिए साजिश रची थी और एक गैंग को सुपारी देकर काम पर रखा था।

एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट (Ernakulam Principal Sessions court) ने दिलीप समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। इस केस में शुरुआत में कई आरोपी थे, लेकिन कुछ के डिस्चार्ज होने या सरकारी गवाह बन जाने के बाद, अंत में इन 10 लोगों पर ही ट्रायल चला था।

इन सभी आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इनमें धारा 120A (साजिश), 120B (आपराधिक साजिश), 109 (अपराध के लिए उकसाना), 366 (महिला का अपहरण), 354 (छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने के इरादे से हमला), 354B (कपड़े उतारने के लिए बल प्रयोग), 357 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 376D (गैंगरेप), 201 (सबूत मिटाना), 212 (अपराधी को पनाह देना) और 34 (समान इरादा) शामिल थीं।

इसके अलावा, उन पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट (IT Act) की धारा 66E (बिना सहमति के निजी तस्वीरें लेना या भेजना) और 67A (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री भेजना) के तहत भी चार्ज लगाए गए थे।